संकट की घड़ी में अब और मजबूती से खड़ा होगा हरियाणा: बनी राज्य नागरिक सुरक्षा समिति

चंडीगढ़, 9 मई – हरियाणा सरकार ने नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 को पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने और उसकी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। यह जानकारी गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने दी।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस समिति का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आपातकालीन आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी रूप से निपटना है। यह समिति राज्य स्तर पर नागरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।
उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे, जबकि वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे।
समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण (बीएंडआर), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, उच्च शिक्षा, उद्योग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव भी समिति में सदस्य होंगे। साथ ही, पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं, तथा कमांडेंट एसडीआरएफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा होंगे।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, जो समिति के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।
समिति में आयुक्त एवं सचिव, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), निदेशक, नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन, पश्चिमी कमान चंडीमंदिर, तथा पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), अंबाला को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
यह समिति राज्य में नागरिक सुरक्षा तंत्र को अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।